बिस्मिल्लाहिर रहमानिर्रहीम
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✦ अल क़ुरान : अगर तुम औरतो को उनके पास जाने से पहले तलाक़ दे दो और महर मुक़र्रर कर चुके हो तो आधा महर देना होगा , हाँ अगर औरतें महर बखस दे या मर्द जिनके हाथ में निकाह का अक़द है (अपना हक़) छोड दे (और पूरा महर दे तो उनको इखतियार है)
और मर्द लोग अपना हक़ छोड दे तो ये उनके लिए परहेज़गारी की बात है और आपस में भलाई करने को फरामोश ना करना बेशक अल्लाह तुम्हारे सब कामो को देख रहा है
सुरह बक़रा (2), 237
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